मिर्जापुर – दिनांकः15.09.2023 को थाना अहरौरा क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी(वादी की) नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-188/2023 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।
पुलिसअधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना से सम्बन्धित अपहृता की बरामदगी एवं अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक अहरौरा को निर्देश दिए गए।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अहरौरा पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही करते अपहृता को पूर्व में बरामद किया जा चुका है । आज दिनांकः21.09.2023 को उप-निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र से नामजद अभियुक्त देवा उर्फ अमरदेव पुत्र पन्नालाल यादव निवासी आनन्दीपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-188/2023 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।