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“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चील्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक-उपनिरीक्षक राघवेन्द्र सिंह व अशोक कुमार, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ व महिला आरक्षी गुंजन यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी बृजेश यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप दिनांकः14.11.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, मीरजापुर-चन्द्रगुप्त यादव द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद सिंह उर्फ वीरेन्द्र पुत्र स्व0रामराज सिंह निवासी मुगलपट्टी(गड़गेड़ी) थाना चील्ह जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 363,366, 376 भादवि व समतुल्य धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 18,000.00/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।

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