उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद मीरजापुर के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 को बढ़ाते हुए गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त 2025 तक एवं ऋणी कृषकों के 30 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों में विपरीत मौसम के कारण क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अपने फसलों का बीमा अवश्य करा लें। बाढ़ध्कम वर्षा/प्रतिकूल मौसम, फसलों की बुवाई बाधित होने, विलम्ब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से कृषकों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उनको नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किया जाए। इसे लिए ऋणी कृषकों के साथ-साथ गैर ऋणी कृषक भी अपना बीमा करा लें। जिन कृषक बन्धुओं ने अपना के0सी0सी0 बनवाया है वे शीघ्र ही बैंक से सम्पर्क कर अपनी फसलों का बीमा करा लें तथा जिन किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है और वे अपनी फसल का बीमा कराना चाहते है तो वे अपने निकट के बैंकों/सी0एस0सी0 पर जाकर आवश्यक दस्तावेज (आधार, खतौनी एवं बैंक पासबुक) के साथ अपनी फसलों का बीमा करा सकते है और अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते है। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेंश कम्पनी लिमिटेड को बीमा कम्पनी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि बीमा कम्पनी के साथ-साथ राजस्व द्वारा भी आपदा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा। खरीफ के समस्त फसलों हेतु 2 प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। खरीफ 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, अरहर एवं मिर्च को अधिसूचित किया गया है। जिसमें बीमित धनराशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम यथा- धान में 1826 रू0, मक्का में 510 रू0, बाजरा में 626 रू0, ज्वार में 712 रू0, तिल में 220 रू0, मूंगफली में 1612 रू0 व अरहर में 1454 रू0 जमा करके अपनी फसलों का बीमा कराने हेतु घोषणा पत्र भरकर अपने बैक में जमा कर दें। शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर 14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2024-25 में अधिक से अधिक किसानों द्वारा बढ़-चढ़ कर बीमा कराया गया था, जिसके सापेक्ष खरीफ 2024 में कुल 8989 किसानों को धनराशि रू0 627.20 लाख की क्षतिपूर्ति की धनराशि बीमा कम्पनी द्वारा उनके खाते में प्रेषित किया गया था। जिसमें प्रभुनाथ सिंह को 80958 रू0, सोना देवी को 79333 रू0, नरेन्द्र कुमार को 77570 रू0, जय सिंह को 74861 रू0, रवि कुमार को 68441 रू0 बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा से सम्बन्धित अब तक कुल 120200 आवेदन प्राप्त हुए है। किसान भाई प्राकृतिक आपदा की क्षति से बचने के लिए अपनी फसलों का बीमा अवश्य करायें।