मिर्जापुर – पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना पड़री पर दहेज के लिये प्रताड़ित करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी।अभियोजन अधिकारी हेमन्त सिंह, विवेचक सुदर्शन राय. पैरोकार आशीष कुमार गुप्ता व कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी सुनील कृष्ण व म0मु0आ0 मंजू राज द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय CJ(JD)FTC/CAW मीरजापुर द्वारा थाना पड़री पर पंजीकृत मु0अ0सं0-167/1997 धारा 498ए,323,504 भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त दीना सिंह पुत्र लल्ली सिंह निवासी धनही थाना पड़री जनपद मीरजापुर, को ₹ 500 के अर्थदण्ड तथा न्यायालय के उठने तक की सजा सुनायी गयी।अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त 02 दिवस का कारावास की सजा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »