मिर्जापुर – पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।
उक्त अभियान के क्रम में थाना हलिया पर दहेज के लिये प्रताड़ित करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी हेमन्त सिंह, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी सुनील कृष्ण तथा पैरोकार कां सोनू कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय CJ(JD)FTC/CAW मीरजापुर द्वारा थाना हलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-16/1988 धारा 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त त्रिभूवन पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी हलिया थाना हलिया जनपद मीरजापुर, को रुपए 400 के अर्थदण्ड तथा न्यायालय के उठने तक की सजा सुनायी गयी ।

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