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थाना मड़िहान, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः27.08.2025 को एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-255/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक “सोमेन बर्मा” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मड़िहान को अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मड़िहान पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी सुरागरसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांकः03.09.2025 को उप निरीक्षक श्यामबदन यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर वादी के घर से नामजद अभियुक्त शमशेर उर्फ आर्यन पुत्र जुबेर निवासी मीरगंज थाना मुरलीगंज जनपद मधेपुरा बिहार (हालपता मुनीब के कारये का मकान बन्देइया थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शमशेर उपरोक्त द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ बिहार ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-255/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस में विवेचनात्मक कार्यवाही एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 351(3), 352 बीएनएस व 3(1)/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)v क, 3(1)(द), 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

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