जनपद में अवैध/नकली/मिलावटी शराब एवं अन्य मादक पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने आबकारी विभाग के अधिकारियों व जनपद के शराब विक्रेता/अनुज्ञापियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि फुटकर/थोक सभी शराब की लाइसेंसी दुकानों पाॅस मशीन शत प्रतिशत लगाकर शराब की बिक्री की जाए। जिला आबकारी अधिकारी इस हेतु दुकानों का निरीक्षण कर शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लाइसेंसी दुकानदार अपने निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही दुकानों को खोलकर बिक्री करें। समस सीमा के बाद यदि कहीं अन्य स्थानों से शराब बिक्री की सूचना मिलती है सम्बन्धित के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से लोगो के मरने की सम्भावना न हो इसके दृष्टिगत जनपद में कहीं भी अवैध नकली/मिलावटी शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाए यदि कहीं किसी अनुज्ञापी के भी संज्ञान मे आए तो वह जिला आबकारी अधिकारी को सूचना दे ताकि उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए रोक लगाई जा सकें। किसी अनुज्ञापी के द्वारा लाइसेंसी दुकानों से अवैध रूप से व नकली ब्राण्ड के शराब की बिक्री नही किया जाए। ऐसी शिकायते प्राप्त होने पर भी सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न वाहनों/टैंकरो से किसी अन्य प्रदेश/जनपद से आपूर्ति कहीं अन्य के लिए किए जाने पर यदि वह वाहन जनपद से होकर निकलता है तो उस पर भी पेट्रोल पम्पो व ढाबो सहित ऐसे वाहनों पर निगरानी रखी जाए ताकि कहीं से ब्लैक मेलिंग न हो सकें। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी सहित सभी आबकारी निरीक्षको को निर्देशित करते हुए कहा कि वे भी अपने-अपने क्षेत्रो में प्रभावी निगरानी रखते हुए निरीक्षण करें, जिस भी आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में नकली/मिलावटी/अवैध रूप से शराब बिक्री होने की सूचना प्राप्त होती है उसके भी विरूद्ध कड़ी की जाए। जिलाधिकारी अनुज्ञापियों से कहा कि वे नियमानुसार दुकान खोलते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ सही शराब की बिक्री करे। तत्पश्चात किसी प्रकार की समस्या आती है तो प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाएगा।