पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर मारपीट, गाली गलौज व धमकी से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-एसपीओ नीरज कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण सिंह, पैरोकार-आरक्षी सिकन्दर चौहान व कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान अहमद द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,मीरजापुर-राहुल कुमार सिंह द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-28/2009 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त कैलाश उर्फ मकेलू पुत्र स्व0मुन्ना लाल निवासी सबरी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को जेल में बिताई गयी अवधि व ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।