थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 07.09.2025 को एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी का नाबालिक पुत्री को बहला-फुसला के भगाने गाली-गलौज व धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-203/2025 धारा 137(2),87,352,351(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में प्रभारी थाना अहरौरा को अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अहरौरा पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए दिनांकः 06.11.2025 को उप-निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र से नामजद अभियुक्त गोपी बिन्द पुत्र रामसकल बिन्द निवासी सरिया बिन्दानपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया।