थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 28.07.2025 को एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की विवाहिता पुत्री को बहला-फुसला के भगाने व धर्मपरिवर्तन कराने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-254/2025 धारा 84 बीएनएस व 3/5(1) विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधि. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक “सोमेन बर्मा” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल को अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में सुरागरसी पतारसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांकः 29.07.2025 को उप-निरीक्षक शशिभूषण मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना विन्ध्याचल क्षेत्रांतर्गत गैपुरा तिरहा से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शाहरूख पुत्र शैकत अली निवासी पवारी खुर्द थाना हलिया जनपद मीरजापुर को अंतर्गत धारा धारा 84 बीएनएस व 3/5(1) विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधि. में गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया।