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थाना मड़िहान, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः18.06.2025 को वादी सुरेश पुत्र अमृतलाल निवासी अमोई थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध खेत में लगे सबमर्सिबल से पानी पिते समय जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ललकारने तथा खेत को जानवरों से बचाने के लिए बिजली के नंगे तार से की गयी फेंसिंग की चपेट में आने से वादी के पुत्र अमरेश उम्र करीब-10 वर्ष की तड़प कर वहीं गिर जाने और भाई को बचाने पहुंची बहन को करंट लग जाने पर इलाज हेतु हास्पिटल ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा अमरेश को मृत घोषित कर देने तथा वादी की पुत्री के इलाजाधीन होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मड़िहान मु0अ0सं0-199/2025 धारा 105,125(a),352,130 बीएनएस व 3(1)(ध),3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक “सोमेन बर्मा” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थानाध्यक्ष मड़िहान को अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मड़िहान पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांकः11.07.2025 को उप-निरीक्षक भारत सुमन व रामआशीष यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत अमोई तिराहे के पास से नामजद 02 अभियुक्तों 1.रमाशंकर मौर्य उर्फ शंकर पुत्र स्व0जगरनाथ मौर्य व 2.राज उर्फ निशू मौर्य पुत्र रमाशंकर मौर्य निवासीगण अमोई थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया तथा घटना से सम्बन्धित 02 बण्डल इलेक्ट्रिक केबल व फेंसिंग स्टील वायर बरामद किया गया। थाना मड़िहान पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

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