पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में दिनांकः28.08.2019 को थाना चुनार पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना चुनार पर मु0अ0सं0-222/2019 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 376भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक-उपनिरीक्षक वीर बहादुर सिंह व रणजीत सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ व महिला आरक्षी गुंजन यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी मन्नू सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप दिनांकः10.11.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, मीरजापुर-चन्द्रगुप्त यादव द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सतीश मिश्रा पुत्र रामाआज्ञा मिश्रा निवासी धरम्मलपुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 376 भादवि व समतुल्य धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 21 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।