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थाना सन्तनगर, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः21.09.2025 को एक महिला द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादिनी के साथ छेड़खानी, गाली गलौज, व जान से मारने की धमकी देने तथा वादिनी एवं उसके पति की प्राइवेट वीडियो बनाकर वायरल कर देने के सम्बन्ध लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सन्तनगर पर मु0अ0सं0-113/2025 धारा 74,115(2),352,351(3) बीएनएस, 67 आईटी एक्ट व 3(2)va, 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। मीरजापुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त महिला सम्बन्धित अपराध की घटना को गंभीरता से लेते हुए मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक सन्तनगर को निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना सन्तनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-113/2025 धारा 74,115(2),352,351(3),3(5),308(5) बीएनएस, 66ई आईटी एक्ट व 3(2)v, 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट में पतारसी-सुरागरसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः23.09.2025 को उप-निरीक्षक सुशील कुमार व दिनेश कुमार श्रीवास्तव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत करौदा मोड़ के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त 1. आशीष पुत्र कैलाश, 2.अमित पुत्र राजाराम व 3.अरविन्द पुत्र सीताराम निवासीगण बभनी थपनवा थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया।

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