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अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार सिंह ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/प्रदर्शन/सभा, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, गणेश उत्सव, शारदीय नवरात्र, दशहरा, महत्मां गाॅंधी जयन्ती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयन्ती एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आदि अवसरों पर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्ठिगत जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 27 अगस्त 2025 से दिनांक 25 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतः आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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