मीरजापुर – दिनांकः04.01.2017 को थाना अदलहाट पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाने एवं शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-22/2017 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के क्रम में उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सनातन कुमार, विवेचक-निरीक्षक पंकज कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी पंकज कुमार व महिला आरक्षी विजेता साहू तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी प्रदीप सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त —राजकुमार पुत्र शिशुन निवासी लिझरी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 376 भादवि सपठित धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 363,366 भादवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 8000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा गणेश पुत्र लालव्रती कन्नौजिया निवासी लिझरी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।