मीरजापुर – उ0प्र0 पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। इस अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर मारपीट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र सिंह, विवेचक-उपनिरीक्षक शैलेश कुमार सिंह, पैरोकार-उपनिरीक्षक राकेश कुमार शुक्ल व कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी पंकज गौड़ द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, मड़िहान जनपद मीरजापुर-प्रीति-II द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत एनसीआर संख्या-50/2019 धारा 323 भादवि से सम्बंधित 02 अभियुक्तों 1.मुण्डेला उर्फ वेद प्रकाश गिरी पुत्र घनेश्वर, 2.खुनखुन उर्फ सूरज उर्फ सच्चिदानन्द पुत्र रामकेश्वर गिरी निवासीगण कलवारी माफी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक एवं ₹ 1000-1000 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।