लालगंज मीरजापुर – पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना लालगंज पर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा आरोपी को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 6,500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांकः27.04.2014 को एक व्यक्ति द्वारा थाना लालगंज पर नामजद अभियुक्त के विरूद्ध आपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने एवं विरोध करने पर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-266/14 धारा 354(क),341,323,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिग के साथ छेड़खानी करने की उपरोक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । विशेष लोक अभियोजक-सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक-अभिनव कुमार वर्मा, पैरोकार-आरक्षी अनिल कुमार विश्वकर्मा व कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी सुनीता द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर(संतोष कुमार त्रिपाठी) द्वारा अभियुक्त शम्भू पासी पुत्र मुनानू पासी निवासी हर्दी मिश्र थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 6,500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा ।