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चील्ह – पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।


उक्त अभियान के क्रम में थाना चील्ह पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए धक्का मारकर साइकिल क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-योगेश कुमार त्रिवेदी, विवेचक-उपनिरीक्षक एस.एन. यादव, पैरोकार-आरक्षी राममूरत यादव व कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी पंकज गौड़ द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02, मीरजापुर(अंजुम सैफी) द्वारा थाना चील्ह पर पंजीकृत मु0अ0सं0-59/1988 धारा 279, 337, 427 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त हरिराम हरिजन उर्फ मास्टर पुत्र पूर्णमासी हरिजन निवासी नरहुआ थाना औराई जनपद भदोही को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 200/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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