मीरजापुर – आबकारी अनुज्ञापन नियमावली के निबंधन एवं शर्तो के अनुसार गणतंत्र दिवस, अम्बेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस व गांधी जयंती के अवसर पर आबकारी की समस्त दुकानों को बन्द रखने का प्राविधान है । प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में जनपद में समस्त आबकारी दुकानों को बन्द रखने का आदेश दिया गया था । थाना अहरौरा क्षेत्र में उपरोक्त आदेश की अवहेलना कर देशी शराब बेचे जाने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस उप-निरीक्षक महेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए जिगना के सरकारी ठेका देशी शराब के सेल्समैन रोहित यादव पुत्र टनकू यादव निवासी जैरामपुर सिकिया थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को प्लास्टिक के झोले में रखकर अवैध रूप से बेची जा रही देशी शराब के 07 पाउच/200ml(ब्लू लाइम) व शराब बिक्री की धनराशि ₹ 800/- के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-81/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त लालू गुप्ता उर्फ सम्राट पुत्र श्याम किशोर गुप्ता निवासी बरही बनइमिलिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को स्पेलर चक्की व बरही दुकान के पास ठेके की अवैध रूप से देशी शराब के 30 अदद पाउच/200 ml(ब्लू लाइम) के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-82/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।