मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी ने सभी विभागीय अधिकारियों, जिनका बिल/देयक कोषागार कार्यालय से भुगतान आदि कार्य सुनिश्चित करने के लिए कोषागार कार्यालय 30 मार्च 2025 व 31 मार्च 2025 को अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि शासनादेश संख्या-3/2025/ए-1-31/दस-2025 10-31/4/2022 वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 10 मार्च 2025 के प्राविधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत होने के देयको का कोषागारों से समयान्तर्गत भुगतान सुनिश्चित हो सकें के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-4/2024/ए-1-35/दस-2025/10-119/276/2020 वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 11 मार्च 2025 के क्रम में दिनांक 30 मार्च 2025 रविवार एवं 31 मार्च 2025 ईदुलफितर को कोषागार/एजेंसी बैंक शाखाओं को खोले जाने के निर्देश के अनुपालन में कोषागार दिनांक 30 मार्च 2025 व 31 मार्च 2025 को सामान्य कार्य दिवस की भांति खुलें रहंेगे। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 को सांय 05 बजे तक ही देयक कोषागार में स्वीकार किएं जायेंगे, 05 बजे तक प्राप्त देयको को परीक्षण के उपरान्त रात्रि 08 बजे तक कोषागार द्वारा फाइन ट्रांजेक्शन अप्रुवल किया जाएगा। रात्रि 08 बजे के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन अप्रुवल किया जाना सम्भव नही हो पाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रांजेक्शन की वैधता 10 दिन की होती है, कोषागार में केवल वैधता अवधि का ट्रांजेक्शन का बिल कोषागार में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने समस्त आहरण वितरण अधिकारी से कहा कि कोषागार में समस्त देयक बजट उपलब्धता के सापेक्ष टोकन जनरेट के उपरान्त देयक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें बिना टोकन के कोई देयक कोषागार द्वारा स्वीकार नही किया जाएगा। अतएव सभी आहरण वितरण अधिकारी 31 मार्च 2025 को सांय 05 बजे तक बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोषागार द्वारा रात्रि 08 बजे तक ट्रांजेक्शन अप्रुवल किया जा सकें। उन्होंने सभी आहरण वितरण अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशानुरूप उपलब्ध बजट का समयान्तर्गत वित्तीय नियमो के अधीन उपयोग करते हुए उपरोक्तानुसार देयक कोषागार में प्रस्तुत करते हुए समस्त बिन्दुओं कार्यवाही सुनिश्चित करे। उक्त अवधि तक अनुपालन न करने तथा आहरण के अभाव में किसी धनराशि व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होंगे।