मीरजापुर – जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल के आदेश के क्रम में विगत दिनो 24 अप्रैल 2025 से ही धारा-163 प्रभावी किया गया है, जो 22 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के बिन्दु संख्या 18 में निर्देशित किया गया है कि व्यक्ति/संगठन/संस्था द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन आदि ऐसे सदृश्य उड़ने वाले उपकरण जिसके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारो का प्रयोग का संचालन एवं परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नही होंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।