थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 13.03.2025 को लक्ष्मीकान्त मिश्रा द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध फर्जी कम्पनी बनाकर पैसों पर अच्छा व्याज देने का लालच देकर खाते में पैसा जमाकर पैसा लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-66/2025 धारा 420,120बी भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई विवचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर पाया गया की संबंधितअभियुक्तों द्वारा विभिन्न नामों से कम्पनी बनाकर स्थानीय लोगों के करीब 3.5 करोड रूपये का धोखाधड़ी कर गबन किया गया है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक “सोमेन बर्मा” द्वारा घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उक्त घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना प्रभारी को0कटरा को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है । इसी क्रम में दिनांकः 10.04.2025 को निरीक्षक बुद्धिसागर यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त रमेश चन्द्र ओझा पुत्र स्व जयदेव ओझा निवासी हरना की गली तुलसी चौक थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 66/2025 धारा 420,120बी,467,468,471 भादवि, मु0अ0सं0- 89/2025 धारा 420,120बी,467,468,471,506 भादवि व मु0अ0सं0- 93/2025 धारा 420,120बी,467,468,471,506 भादवि में गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया।
