कछवां (मीरजापुर) – थाना कछवां पर मारपीट व गाली-गलौज से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी-एपीओ अम्बरीश पाण्डेय व अनन्या वर्मा, विवेचक उप-निरीक्षक रामअधीन सिंह, पैरोकार-आरक्षी लवकुश तथा कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी अजय यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/एफटीसी, मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना कछवां पर पंजीकृत एनसीआर संख्या-167/2002 धारा 323,504,352 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त 1.जगदीश तिवारी व 2.मुन्ना तिवारी पुत्रगण जगरोपन तिवारी निवासी विदापुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹1500-1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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