पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एसपीओ नीरज कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक नागेन्द्र तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव व घनश्याम राय तथा पैरोकार-आरक्षी सिकन्दर चौहान द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-प्रज्ञा सिंह III द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-770/1990 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त राजा चौहान पुत्र छेदी चौहान निवासी धौरूपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गई अवधि के कारावास एवं ₹ 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।