पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरण— दिनांकः 04.11.2016 को थाना अहरौरा पर एक महिला द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध लिखित तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिग बहन के साथ शौच करने जाते समय छेड़खानी की गई । उक्त के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-501/2016 धारा 354क(2),323,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सुनीता गुप्ता, विवेचक-उपनिरीक्षक रामदशरथ राम, कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी पंकज कुमार व महिला आरक्षी विजेता साहू तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी पंचम यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त जुमराती पुत्र स्व0 कासिम निवासी घासीपुर बसाड़ी थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को धारा 354क(2),323,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 2500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।