जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वाधान में 5 से 8 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन विशेष रूप से उन मामलों के समाधान के लिए किया जा रहा है, जिनमें आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित और सुलहपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। शनिवार को अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर विनय आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत एक वैकल्पिक न्यायिक प्रक्रिया है, जहां विवादों का निपटारा अदालत की पारंपरिक प्रक्रिया से अलग, सौहार्दपूर्ण और समझौते के आधार पर किया जाता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच सहमति से समाधान निकाला जाता है। यह प्रक्रिया सस्ती, तेज़, और प्रभावी होती है इसमें अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में दीवानी मामलों, पारिवारिक मामलों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बैंक वसूली, श्रम और रोजगार विवाद, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व मामले, आर्बिट्रेशन वाद, सक्सेशन वाद और धारा 138 एन.आई. एक्ट इत्यादि जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा, ई-चालान और लघु आपराधिक मामलों के लिए सरल पेटी अफेंस डिपाजिट योजना के तहत जुर्माना भी बिना अदालत की उपस्थिति के जमा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत के प्रमुख लाभ हैं इसमें कोई अधिवक्ता शुल्क नहीं लगता, न्यायालय शुल्क से मुक्ति, पक्षकारों के मध्य विवाद का समाधान आपसी सहमति से अदालत में पुराने मामलों के लिए न्यायालय शुल्क की वापसी, किसी को भी दंडित नहीं किया जाता, लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, और किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
यह लोक अदालत मीरजापुर जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में आयोजित होगी, जिनमें शामिल हैं: दीवानी न्यायालय परिसर ,परिवार न्यायालय ,मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण न्यायालय, बाह्य न्यायालय चुनार ,ग्राम न्यायालय मड़िहान और लालगंज ,सभी तहसील न्यायालयों के प्रांगण में दिन्नाक 5, 6, 7 मार्च 2025 से (विशेष लोक अदालत) की तारीख: 8 मार्च 2025 (राष्ट्रीय लोक अदालत) —समय: सुबह 10 बजे से 5 बजे तक।

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