थाना को0कटरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः07.11.2024 को प्रत्यूष जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल निवासी बाबा कॉलोनी सबरी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तो के विरूद्ध अपने बड़े भाई उत्कर्ष जायसवाल उर्फ गोलू को गणेशगंज स्थित अर्शिका होटल के पास रास्ता रोककर पुरानी रंजीश को लेकर गाली देने तथा जान मारने की नियत से चाकू से प्रहार कर घायल कर देने सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-213/2024 धारा 126(2),352,109 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक को0कटरा को अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0कटरा पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी सुरागरसी के क्रम में दिनांकः08.11.2024 को उप-निरीक्षक अरविन्द नाथ शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शुभम गुप्ता उर्फ नन्हकी पुत्र झगडू गुप्ता निवासी गणेशगंज थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया गया । थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-213/2024 धारा 126(2),352,109 बीएनएस में धारा 3(5)बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय/जेल भेजा गया।

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