थाना को0शहर, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः31.08.2024 को वादी राधेश्याम गुप्ता पुत्र स्व0बसन्तलाल निवासी बबुआ का पोखरा पुलिस लाइन रोड थाना को0शहर जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी के मकान में नीचले भाग में चन्द्रभूषण उपाध्याय सपरिवार किराये पर कमरा लेकर रहते है । जिनके द्वारा मकान पर अवैध रुप से कब्जा कर वादी की अनुपस्थिति में मकान के अन्य कमरों का ताला तोड़कर घरेलू सामानों यथा-टीवी,आलमारी, फ्रिज, पंखा,सोफा,गैस व चूल्हा इत्यादि की चोरी कर उपयोग/उपभोग करने तथा पूछने पर गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने एवं कुछ फर्जी कागजात पर कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर मा0सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करने के सम्बन्ध में दी गई । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-102/2024 धारा 352,351(2),351(3),305,331(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक को0शहर को सम्बन्धित अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0शहर पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी सुरागरसी के क्रम में दिनांकः07.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक को0शहर मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना को0शहर क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्द्रभूषण उपाध्याय पुत्र गुलाबशंकर उपाध्याय निवासी बबुआ का पोखरा थाना को0शहर जनपद मीरजापुर(स्थायी पता ग्राम रामचन्दरपुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर) को गिरफ्तार कर कब्जे से झोले में रखा हुआ वादी मुकदमा का आधार कार्ड व बैंक पासबुक, घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल व वादी मुकदमा के घरेलू सामानों की बिक्री की अवशेष धनराशि ₹ 20,000/- नगद बरामद किया गया । थाना को0शहर पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय/जेल भेजा गया ।